किसान सम्मान निधि योजना भारत सरकार द्वारा चलाई गई एक केंद्रीय सरकारी योजना है जिसका मुख्य उद्देश्य गरीब किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत पात्र किसानों को सालाना 6,000 रुपये की सीधी आर्थिक मदद प्रदान की जाती है, जो कि तीन बराबर राशि के रूप में तीन बार दिए जाते हैं।
सभी छोटे और सीमांत किसान: किसान सम्मान निधि योजना भारत के सभी राज्यों के सभी किसानों पर होता है, चाहे वे छोटे या सीमांत क्षेत्रों में रहने वाले किसान क्यों ना ही हों।
जिनके पास खेती संबंधित भूमि होती है: इस योजना का लाभ वे किसान भी ले सकते हैं जिनके पास अपनी नामी खेती संबंधित भूमि होती है, जैसे कि खेत, बगीचा, नहरी जमीन, वन्य भूमि आदि।
किसानों के परिवार के सदस्य: किसान सम्मान निधि योजना, किसान के परिवार के सभी सदस्यों पर भी लागू होती है, जिसमें सम्मिलित हो सकते हैं जैसे कि किसान, किसान की पत्नी, और किसान के बच्चे (18 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चे)।
यदि किसी किसान को इन पात्रता मापदंडों में से किसी एक पर ग्राम पंचायत अथवा पटवारी कार्यालय में पंजीयन कराने के बाद उसकी पात्रता सत्यापित होती है, तो उसे किसान सम्मान निधि योजना के लाभ का आवंटन किया जाता है।
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