रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बीते 19 मई को 2,000 रुपये के नोटों को चलन से बाहर करने के ऐलान के साथ ही 30 सितंबर तक इन्हें बैंकों और आरबीआई के 19 क्षेत्रीय कार्यलयों में जमा करने या अन्य नोटों से बदलने की अंमित तारीख तय की थी। ऐसे में अगर आपके पास अभी भी ये बड़े नोट हैं, तो फिर आज ही इन्हें अपने नजदीकी बैंक में जाकर जमा कर दें।
खास बात तो ये है कि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 2000 रुपये के नोट की लीगल टेंडर स्टेटस वापस नहीं लिया है। इसका मतलब यह है कि डेडलाइन खत्म होने के बाद भी 2,000 रुपये का नोट लीगल करेंसी बनी रहेगी। आपको बतादें कि 2000 रुपये के नोट को वापस लेने की घोषणा के बाद एक प्रेस कांफ्रेंस में आरबीआई गवर्नर ने कहा कि हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि 2000 रुपये का नोट 30 सितंबर तक जारी रहेगा। उन्होंने आगे कहा था कि जब तक आप एक डेडलाइन नहीं देते हैं, तब तक प्रोसेस फाइनल फेज तक नहीं पहुंच पाता है। ऐसा लग रहा है कि कि 2000 रुपये के नोट लीगल करेंसी बनी रहेगी।
केंद्र सरकार ने 8 नवबंर 2016 को नोटबंदी का फैसला किया था। इसके बाद से देश में 500 और 1000 के पुराने नोट बैन हो गए थे। इसके बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 500 और 2000 रुपये का नोट को बाजार में उतारा था। इस फैसले के 7 साल बाद एक बार से फिर मोदी सरकार ने 2000 रुपये के नोट को बैन कर दिया। इस फैसले के बाद आरबीआई ने सभी बैंकों को 30 सितंबर 2023 तक 2000 के पुराने नोट जमा करने और बदलने की सुविधा देने का ऐलान किया।
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