आजकल छोटे से लेकर बड़े अमाउंट का ऑनलाइन पेमेंट यू.पी.आई के जरिए किया जा रहा है। वहीं नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (N.P.C.I) ने यू.पी.आई को लेकर बड़ा निर्देश जारी किया है। इस गाइडलाइन में कहा गया है कि अगर किसी कस्टमर ने किसी भी थर्ड पार्टी ऐप जैसे Google Pay, Paytm या Phonpe के जरिए फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन पिछले एक साल से नहीं किया है तो उसकी यूपीआई आईडी (UPI ID) बंद कर दी जाएगी।
यानी वो आईडी यूपीआई मैपर पर जिस नंबर से लिंक्ड है, उसे डिरजिस्टर करना है। इसके बाद, डिसेबल यूपीआई आईडी वाले यूजर्स पेमेंट तो कर पाएंगे, लेकिन किसी और से पेमेंट रिसीव नहीं कर पाएंगे। आपको बता दें कि आप भीम, गूगल पे, फोन पे या किसी भी बैंक की ऐप पर यू.पी.आई आईडी जेनरेट करके इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यू.पी.आई इस्तेमाल करने के लिए कोई एडिशनल चार्ज नहीं देना होता है।
यह नियम उन सभी लोगों को प्रभावित करेगा जो एक साल या उससे अधिक समय से अपनी यूपीआई आईडी का उपयोग नहीं कर रहे हैं। इसमें वे लोग भी शामिल हैं जिनके पास एक से अधिक यूपीआई आईडी हैं और उनमें से कुछ का उपयोग नहीं करते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि आप अपनी यूपीआई आईडी को सक्रिय रखें ताकि आप 1 जनवरी 2024 से ऑनलाइन भुगतान करने में सक्षम हों।
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