राजस्थान सरकार द्वारा खेती का काम करते हुए जिन किसानों को हुए शारीरिक नुकसान की भरपाई के लिए राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना चलाई जाती हैं। इस योजना के अंतर्गत खेती का काम करते समय किसी किसान की दुर्घटनावश अंग-भंग होने अथवा मृत्यु होने पर किसान को 2 लाख रुपए तक का आर्थिक सहयोग दिया जाता हैं।
इस योजना के अंतर्गत राज्य में कृषि कार्य करते समय होने वाली दुर्घटनाओं में कृषक एवं खेतिहर मजदूर की मृत्यु होने की स्थिति में 2 लाख रुपए की सहायता का प्रावधान किया गया हैं। इसी तरह अंग-भंग होने की स्थिति में जैसे की रीड की हड्डी टूटने, सिर पर चोट लगने से कोमा में जाने, दोनो हाथ, दोनो पैर, दोनो आंख अथवा कोई एक अंग कटकर अलग होने पर 50 हजार रुपए की आर्थिक मदद की जाती है।
कृषि विपणन विभाग निदेशक पुष्पा सत्यानी ने बताया कि इस योजना के तहत राजस्थान सरकार द्वारा 11 हजार 777 किसानों को मंडी समितियों के जरिए 176 करोड़ 37 लाख 68 हजार रुपए का भुगतान किया गया है। जिनमें से दिसंबर 2018 से मार्च 2019 तक 989 किसानों को 1381.98 लाख रुपए का, वर्ष 2019 से 20 में 2 हजार 981 किसानों को 4303.50 लाख रुपए का,
वर्ष 2020 से 21 में 2 हजार 275 किसानों को 3457.10 लाख रुपए का, वर्ष 2021 से 22 में 2 हजार 806 किसानों को 4227.10 लाख रुपए का, 2022 से 23 में 2 हजार किसानों को 3468.80 लाख रुपए एवं अप्रैल 2023 से मई माह तक 405 किसानों को 799.20 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि प्रदान कर दी गई है।
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