प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी किसान कल्याणकारी योजना है। भारी बारिश के कारण कई राज्यों के किसानों पर सकंट आ गया है। लगभग पूरी तरह से फसले खराब हो गई है। लेकिन अब घबराने की कोई बात नहीं है इसकी भरपाई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से हो सकेगी। भारत सरकार की इस किसान कल्याणकारी योजना के अंतर्गत वर्ष 2016 से 2022 तक लगभग 48 करोड़ 46 लाख किसान आवेदनों का फसल बीमा पंजीकरण हुआ हैं।
आपको बतादें कि पीएम फसल बीमा योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को बीमित फसल की जानकारी 72 घंटे के अंदर बीमा कंपनी को देनी होती है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) किसानों को संभावित फसल नुकसान के कारण होने वाले आर्थिक नुकसान से बचाती है।
इन फसलों के खराब होने पर कर सकते हैं क्लेम
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत आप खरीफ फसलों में सोयाबीन, धान, ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का, कपास, मूंगफली, दालें आदि के लिए बीमा क्लेम कर सकते है। इसलिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है।
इस योजना के तहत किसानों को अपनी फसलों के नुकसान की भरपाई की जाती है। यदि आपकी फसल को प्राकृतिक आपदाओं से नुकसान हुआ है, तो आप बीमा क्लेम करके अपना नुकसान भरपाई कर सकते हैं। बीमा कंपनी द्वारा आपके दावे की जांच की जाएगी। जांच के बाद यदि आपका दावा सही पाया जाता है, तो आपको बीमा कंपनी द्वारा नुकसान की भरपाई की जाएगी।
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