हरियाणा सरकार की ओर से प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान योजना के तहत 75 प्रतिशत अनुदान पर सोलर वाटर पंपपिंग सिस्टम के लिए ऑनलाइन आवेदन मंगाए गए हैं। इस योजना के तहत सब्सिडी पाने के लिए किसान अंत्योदय सरल पोर्टल पर 29 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। हरियाणा सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि ऑनलाइन आवेदन करने के लिए जमीन की फर्द, आधार कार्ड, परिवार पहचान पत्र व वचन पत्र की जरूरत होगी।
उन्होंने बताया कि आवेदन वहीं किसान कर सकेंगे, जिनके परिवार पहचान पत्र पर सोलर कर सकेंगे, जिनके परिवार पहचान पत्र पर सोलर वाटर पंप का कनेक्शन व बिजली आधारित पंप न हो। प्रवक्ता ने कहां कि लाभार्थियों का चयन परिवार की वार्षिक आय व भूमि धारण के आधार पर किया जाएगा। लक्षित लाभार्थी चयन के उपरांत पैनल की गई कंपनी का चयन करके अपना हिस्सा जमा करवा सकेंगे। जिसकी सूचना उनके मोबाइल नंबर एवं विभाग की वेबसाइट पर प्राप्त होगी।
उन्होंने आगे बताया कि हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण के सर्वेक्षण के अनुसार उन गांवों में जहां भूजल स्तर 100 फुट से नीचे चला गया है। सुक्ष्म सिंचाई प्रणाली की व्यवस्था अनिवार्य है। अन्य सिंचाई प्रणाली की व्यवस्था अनिवार्य है, इसलिए अन्य किसानों को भूमिगत पाईप लाईन या सुक्ष्म सिंचाई प्रणाली को लगाना अनिवार्य होगा। धान उगाने वाले किसान जिनके क्षेत्र में एच. डबल्यू.आर.ए. की रिपोर्ट के आधार पर भूजल स्तर 40 मीटर से नीचे गिर गया है। वह किसान इस योजना के पात्र नहीं हैं।
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