कृषि विभाग ने बाजार में बिक रहे नकली बीज की बिक्री से परेशान किसानों के लिए सख्त कानून बनाया है और उनसे अपील की है कि कपास का बीज खरीदते समय दुकानदार से बीज का वैध बिल जरूर लें। जो की कंप्यूटर से निकाला जाता है। इसके साथ ही बिल प्राप्त करते समय बिल पर इनपुट का पूरा नाम, निर्माण तिथि, तारीख और उसका लॉट नंबर लिखना होगा और किसान को बिल पर हस्ताक्षर करना होगा।
आगे उन्होंने बताया कि किसान भाइयों को किसी भी प्रकार के खाद-बीज या दवा को ऑनलाइन ऑर्डर करने से बचना चाहिए। क्योंकि ऑनलाइन खरीदने और बेचने वाले लोगों द्वारा नकली बीज, दवा और खाद का इस्तेमाल किए जाने की संभावना सबसे अधिक होती है।
इसलिए किसी विश्वशनीय से ही ऑनलाइन खाद-बीज की खरीदारी करें। किसानों को कोई भी बीज या उर्वरक खरीदने से पहले कृषि विभाग के कृषि विशेषज्ञ से सलाह लेने के बाद ही अधिकृत विक्रेताओं से बीज, खाद और उर्वरक खरीदना चाहिए।
विभाग द्वारा किसानों के साथ-साथ दुकानदारों को भी निर्देशित दिया गया है कि वे बिल वाउचर, स्टॉक रजिस्टर, बिल बुक और खरीदी गई सामग्री की मूल्य सूची को अद्यतन करें और यह सुनिश्चित करें कि किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीज, खाद और उर्वरक उपलब्ध हो रहे है। नहीं तो पकड़े जाने पर दंडित किए जानयेगे। साथ ही जेल की सजा सुनाई जायेगी।
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