हरियाणा सरकार अब प्रदेश की गौशालाओं और वाटर यूजर एसोसिएशन को भी अनुदान पर सोलर पम्प देगी। इसके लिए 14 नवंबर 2023 तक आवेदन किया जा सकता हैं। हरियाणा सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में सौर ऊर्जा का उपयोग कर कृषि गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए केंद्र और राज्य सरकार की ओर से किसानों को सिंचाई के लिए 3 एचपी से 10 एचपी तक के सौर ऊर्जा पंप पर 75 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान की जा रही हैं।
उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा अब तक 64,902 सौर ऊर्जा पंप लगाए जा चुके हैं, और 26,798 पंपों की स्थापना का कार्य चल रहा हैं। हरियाणा इस योजना को क्रियान्वित करने में देश में द्वितीय स्थान पर हैं तथा विभाग द्वारा वित वर्ष 2023-24 में 70,000 पंप लगाने का लक्ष्य रखा गया हैं। उन्होंने आगे बताया कि साल 2019-2021 के लंबित 1 एचपी से 10 एचपी तक के इलैक्ट्रिक ट्यूबवेल कनेक्शन भी सोलर पर दिए जायेंगे। इसके अलावा गौशालाओं और वाटर यूजर एसोसिएशन, सामूहिक सिंचाई सिस्टम को भी सिंचाई के लिए 75 प्रतिशत अनुदान पर सौर ऊर्जा पंप दिए जायेंगे।
उन्होंने जानकारी दी कि इस चरण में इच्छुक किसानों से 7 नवंबर 2023 तक अंत्योदय सरल पोर्टल पर आवेदन मांगे गए थे, जिसकी अंतिम तिथि बढ़ाकर 14 नवंबर 2023 तक कर दिया गया है। किसी प्रकार की अन्य जानकारी के लिए किसान अपने जिले के अतिरिक्त उपायक्त कार्यालय में परियोजना अधिकारी/सहायक परियोजना अधिकारी, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग एवं कार्यालय के दूरभाष न. 0172-2504085 पर संपर्क कर सकते हैं।
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