बिहार सरकार ने राज्य के किसानों के लिए बिहार राज्य फसल सहायता योजना शुरू की है। किसानों को मेमौसम बारिश और प्राकृतिक आपदा से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए इस योजना को शुरू किया गया है।
इस योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा किसानों की फसलों का बीमा करवाया जायेगा। प्राकृतिक आपदाओं के चलते फसलों को 20 प्रतिशत से अधिक नुकसान होने पर प्रति हैक्टेयर 10,000 रुपए और 20 प्रतिशत से कम नुकसान होने पर 7,500 रुपए प्रति हैक्टेयर की दर से मुआवजा दिया जाएगा।
इस योजना के तहत प्रति किसान अधिकतम 2 हैक्टेयर के लिए अनुदान का भुगतान किया जाएगा। रैयत और गैर रैयत दोनों तरह के किसान इस योजना का लाभ ले सकते हैं।
इस योजना के तहत खरीफ की धान, मक्का, सोयाबीन, आलू, बैगन, टमाटर और गोभी इन फसलों को शामिल किया गया है। किसान एक से ज्यादा फसलों का भी चयन कर सकते हैं।
बैंक पासबुक, आवासीय प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, पहचान पत्र
इस योजना के तहत बिहार के किसानों को लाभ लेने के लिए सहकारिता विभाग के विभागीय पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। किसानों की सहायता के लिए टोल फ्री नंबर 180001800110 जारी किया गया है। इसके अलावा आप प्रखंड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी/कार्यपालक सहायक से मदद ले सकते हैं।
स्त्रोत-बिहार सरकार की आधिकारिक वेबसाइट
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